भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएँ

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएँ

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएँ, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है?, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आदि प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं।

भारत का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में बनकर तैयार हुआ था जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की मांग की जाती रही थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने की मांग को ध्यान में रखकर 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा की मान्यता दी तथा संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमश: अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किये गए हैं। साथ ही 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है इसलिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएँ

संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:

क्र. सं. भाषा वर्ष में शामिल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल
1 असमिया इन 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था
2 बांग्ला
3 गुजराती
4 हिंदी
5 कन्नड़
6 कश्मीरी
7 मलयालम
8 मराठी
9 ओडिया
10 पंजाबी
11 संस्कृत
12 तेलुगू
13 तमिल
14 उर्दू
15 सिंधी 1967 21 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल
16 कोंकणी 1992 71 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल
17 मणिपुरी 1992
18 नेपाली 1992
19 बोडो 2003 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ
20 संथाली 2003
21 मैथिली 2003
22 डोगरी 2003

 

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल शास्त्रीय भाषा

वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में छह भाषाओं को भारत में ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा दिया गया है :-

  1. तमिल (2004 में),
  2. संस्कृत (2005 में),
  3. कन्नड़ (2008 में),
  4. तेलुगू (2008 में),
  5. मलयालम (2013 में)
  6. ओडिया (2014 में)

 

महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर

संविधान की आठवीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है ?

संविधान की आठवीं अनुसूची में अंतिम भाषा के रूप में वर्ष 2003 में हुए 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया था जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ।

मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में कब मान्यता मिली ?

मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्ष 2003 में हुए 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मान्यता मिली जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ।

वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं?

वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं – हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोड़ो और डोगरी।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं – (1) असमिया, (2) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली, (22) डोंगरी।

संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है ?

संविधान के आठवीं अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है।

भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है ?

भारतीय संविधान में राजभाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित है।

वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं?

वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं।

पढ़ें — भाषा परिवर्तन के कारण

Source :— tripurauniv.ac.inmha.gov.inrajbhasha.gov.in

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