प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 : क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan)? जानें हिंदी में 6000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।

प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतरिम बजट 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को सीधे रूप से पहुँचेगा। यह योजना किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागु की जाएगी।

अंतरिम बजट 2019 में पीयूष गोयल द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की घोषणा की गयी जिसके तहत अनुमानित 12.50 करोड़ गरीब गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपये मुहैया कराया जायेगा। यह रूपया 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में प्रदान किया जायेगा।

इसके लिए कुल 75,000 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का 100 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जायेगा, राज्य सरकार को अपने बजट से कुछ नहीं देना है। बस राज्य सरकारों को ऐसे गरीब किसानों की सूची केंद्र सरकार को मुहैया करवानी है जिनको इस योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 20 हजार करोड़ का बजट और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 75 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यानि कि कुल 95 हजार करोड़ बजट का आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019

किनको मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

भारत में रहने वाले किसी भी प्रदेश के किसान को जोकि भारत का वासी है और जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की खेती योग्य भूमि है उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। जिस किसान के पास बैंक खाता नहीं होगा, उसे इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी बैंक में खाता खुलवाना होगा।

पात्र लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो) सम्मिलित हैं, जिनके पास राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के भूअभिलेखों में सम्मिलित रूप से दो हेक्टेयर तक की कृषियोग्य भूमि का स्वामित्व हो।

जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इस योजना द्वारा सरकार का लक्ष्य छोटे एवं सीमान्त किसानों के परिवार को लाभ पहुंचाना है जिन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता है जिस कारण वह सेठ साहूकारों के चक्कर में पड़कर अपनी बची-कूची जमीन भी गंवा देते हैं। जिस कारण कुछ किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं।

किनको नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

  • वह व्यक्ति जो सालाना कर भरते हैं, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • केंद्र अथवा राज्य सरकार में किसी भी मंत्री के रूप में कार्यरत किसान।
  • सरकारी नौकरी में कार्यरत और सेवानिवृत्त को भी इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है।
  • पेंशन धारक जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये से अधिक है।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड दिखाना अनिवार्य है। पहले चरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन दुसरे एवं तीसरे चरण के लिए यह अनिवार्य है।
  • बैंक खाते की जानकारी, खाता संख्या, IFSC कोड देना होगा, साथ ही बैंक पासबुक की प्रति जमा करनी होगी।
  • पहले चरण में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे के चरण में यह अनिवार्य है। लाभार्थी को मोबाइल नंबर मिलते ही उसे अधिकारीयों को बताना होगा, ताकि वे डाटा में अपडेट कर सकें, जिससे समय पर योजना से जुडी सारी जानकारी मोबाइल पर मिल सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के निगरानी हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। यह इकाई एक मुख्य अधिशासी अधिकारी (CEO) के अधीन कार्य करेगी, जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति की व्यवस्था की गई है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल लांच किया गया है – http://pmkisan.nic.in

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