तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना (Tilu Rauteli Pension Yojana)

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना (Tilu Rauteli Pension Yojana)

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना : तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना (Tilu Rauteli Pension Yojana) के अंतर्गत कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य के दौरान विकलांग होने की स्थिति में उन विकलांग महिलाओं को ‘तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना’ के अन्तर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है।

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना (Tilu Rauteli special pension scheme)

उत्तराखंड में वेसे तो कई समाज सुधारक व समाज कल्याण सम्बन्धी योजनायें चल रही हैं, उन्हीं में से एक योजना है जिसके नाम “तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना” है।

योजना की शुरुआत :- 01 अप्रैल, 2014
लाभान्वित :- चालीस फीसदी से कम विकलांग महिलायें जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो।
अनुदान :- 800₹ प्रतिमाह

विस्तार :-

कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं को कृषि कार्य के द्वारा विकलांग होने की स्थिति में उन विकलांग महिलाओं को ‘‘तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘‘ के अन्तर्गत प्रतिमाह 800₹/- का भरण पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है।

राज्य में पूर्व से संचालित ‘‘विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना‘‘ भी चल रही है, लेकिन विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना में कुछ शिथिलता प्रदान की जा रही है, जिसके कुछ शर्ते इस प्रकार है –

  • ‘‘तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘‘ के अंतर्गत् क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने के फलस्वरूप विशेष परिस्थिति में यह सहायता प्रदान की जा रही है।
  • योजना का लाभ ऐसी ग्रामीण महिलाओं को दिया जायेगा, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।
  • महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहे हो।
  • ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय (at that time) वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं ‘‘तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘’ सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।
  • जब तक सम्बन्धित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे ‘‘तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘’ से पेंशन जारी रखी जायेगी।

Source : socialwelfare.uk.gov.in

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