आर्टिकल 35a क्या है : आप भी जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 35a क्या है ? तो हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 35A को मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेषाधिकार देता है जोकि भारत के अन्य राज्यों के लोगों को नहीं मिलते हैं।
आर्टिकल 35A की विशेषता
- अनुच्छेद 35A को मई 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- 1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था, वह आदेश अनुच्छेद 370 की उपधारा (1) है।
- जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक ही केवल जम्मू-कश्मीर राज्य में संपत्ति खरीद सकते हैं। साथ ही ऐसे ही नागरिक ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं। जबकि भारत के अन्य राज्यों में ऐसा कोई नियम लागु नहीं होता है।
- जम्मू-कश्मीर का नागरिक अगर जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खो देता है।
यह एक अस्थायी अनुच्छेद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए लागु किया गया था जिसे आवश्यकता पड़ने पर समाप्त भी किया जा सकता है। भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में भी रही हैं और कुछ समर्थन में रही हैं।